Welcome to Kolhan Samachar Live   Click to listen highlighted text! Welcome to Kolhan Samachar Live
कोर्ट-कचहरीकोल्हान

Chaibass : भाई पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात साल की सजा

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना कांड संख्या 45/2023 में भाई पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त दुबलिया सवैया को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार, 18 सितंबर 2023 को मंझारी थाना में दुबलिया सवैया, पिता स्वर्गीय पोते सिंह सवैया, निवासी पूर्णिया टोला, शंकोसाई, थाना मंझारी (तांतनगर), जिला पश्चिमी सिंहभूम के खिलाफ अपने भाई पूर्णचन्द्र सवैया की हत्या की नीयत से कुदाल से हमला करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 324, 326, 307 और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने दुबलिया सवैया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।

मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 539/2023 में पूरी होने के बाद 8 जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने अभियुक्त दुबलिया सवैया को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

इसे भी पढ़ें : Chaibasa : खुंटपानी में टीबी मरीजों के बीच पौष्टिक आहार का वितरण, नियमित दवा लेने की दी गई सलाह

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Click to listen highlighted text!