
चाईबासा:प्रकाश गुप्ता :पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने पांच दोषियों को 25-25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा संतोष आनंद की अदालत ने 13 अगस्त 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 157/2023, दिनांक 22 सितंबर 2023 से संबंधित है। मामले में सिंगराय पुरती उर्फ पिंटु पुरती, हरिचरण पाडेया उर्फ लोकेया, हरिचरण पुरती उर्फ जरोय पुरती, चन्द्र पुरती उर्फ विशाल पुरती और सुलेमान पुरती उर्फ सोले को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने अनुसंधान के दौरान सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। जांच के क्रम में पुलिस ने साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
आरोप पत्र के आधार पर मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 552/2023 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की अदालत में हुआ। सुनवाई के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(D) के तहत दोषी पाया।
दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने सभी पांच दोषियों को 25-25 वर्ष के कठोर कारावास तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में पुलिस की वैज्ञानिक जांच और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला आया।




