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कोल्हानचाईबासा

दुष्कर्म मामले में दोषी को आठ साल की कठोर कारावास की सजा

चाईबासा:प्रकाश गुप्ता: जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या 46/2020 से संबंधित दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने 13 अगस्त 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामला वर्ष 2020 में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त पर बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

अनुसंधान के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

आरोप पत्र के आधार पर सत्रवाद संख्या 106/2020 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। साक्ष्यों और सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को धारा 376 के तहत दोषी पाया और आठ वर्ष के कठोर कारावास तथा 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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