
चाईबासा: कुमारडूंगी थाना कांड संख्या 02/2024 में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पोक्सो न्यायालय ने आरोपी सोबेन सामड़ उर्फ डीबु सामड़ को 21 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, 11 जनवरी 2024 को कुमारडूंगी थाना में आरोपी के खिलाफ नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो केस संख्या 05/2024 के तहत हुई। 19 अगस्त 2026 को संतोष आनंद, अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 21 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।




