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अपहरण मामले में दोषी को 10 साल की सजा, गुवा थाना के 2023 के चर्चित केस में अदालत का फैसला

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज अपहरण के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला गुवा थाना कांड संख्या 12/2023 से जुड़ा है। इस मामले में नुईया निवासी जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि 18 अप्रैल 2023 को आरोपी ने गोविन्द चाम्पिया और सोमनाथ चाम्पिया को गुवा बाजार से पकड़कर जंगल की ओर ले जाकर उनका अपहरण किया।

घटना के बाद गालु चाम्पिया के लिखित आवेदन के आधार पर गुवा थाना में अपहरण का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच के दौरान घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

इस मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 454/2023 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा पीयूष श्रीवास्तव की अदालत में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने दोषी जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला 23 जुलाई 2026 को सुनाया गया। न्यायालय के इस निर्णय को अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में कानून की सख्ती का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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