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कोल्हान

*बिना लाइसेंस वाहन चलाना कानूनन अपराध, विद्यार्थियों को किया जागरूक*

चाईबासा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली (नालसा) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची (झालसा) के निर्देश पर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा मौहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में सदर प्रखंड स्थित लीगल लिटरेसी क्लब स्कॉट बालिका उच्च विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्राओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने प्राधिकार की कार्यप्रणाली एवं संरचना की जानकारी दी। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को वाहन चलाने की अनुमति का प्रमाण बताते हुए कहा कि बिना लाइसेंस वाहन चलाना कानूनन अपराध है। उन्होंने विद्यार्थियों से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही मोटर वाहन चलाने की अपील की।

रवि चौधरी ने विद्यार्थियों को करियर निर्माण के विभिन्न विकल्पों की जानकारी देते हुए कानून (Law) को भी अध्ययन एवं करियर का महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देते हुए सड़क दुर्घटना की स्थिति में बीमा से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। उन्होंने सभी को वाहन का बीमा कराने की सलाह दी।

शिविर के दौरान विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूक किया गया। पीएलवी स्वाति मुखर्जी, नीतू सार, संगीता देवी एवं पीएलवी सोमा बोस ने भी छात्राओं को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इस दौरान नालसा की हेल्पलाइन 15100 के बारे में भी बताया गया।

कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

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