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कोल्हानचाईबासा

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक अधिकारियों को सुलहनीय मामलों के निष्पादन के निर्देश

चाईबासा:प्रकाश गुप्ता: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर आगामी 12 सितंबर 2026 को चाईबासा व्यवहार न्यायालय और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा मोहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर मंगलवार को प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी ने बैंक ऑफ इंडिया सहित शहर के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान रवि चौधरी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि बैंकों में लंबित विभिन्न सुलहनीय मामलों में संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ऐसे मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन किया जा सके।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम लोगों की सुविधा के लिए आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से सुलहनीय मामलों का आसान और त्वरित तरीके से समाधान संभव है। विशेष रूप से बैंक से संबंधित समस्याओं और लंबित मामलों के निष्पादन में बैंक अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

सचिव ने बैंक अधिकारियों से अपने-अपने स्तर पर अधिक से अधिक लोगों तक राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी पहुंचाने तथा पात्र पक्षकारों को इसका लाभ दिलाने के लिए आवश्यक पहल करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। आपसी सहमति से मामलों का समाधान होने से पक्षकारों का समय और संसाधन दोनों बचते हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे अपने सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार से संपर्क करें और 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।

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