Chaibasa : अवैध हथियार व माओवादी संगठन से संबंध मामले में बीमा पुरती को 7 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटेया थाना कांड संख्या-09/2017 में अवैध हथियार, जिंदा कारतूस रखने तथा प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन से संबंध रखने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने अभियुक्त बीमा पुरती को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, जेटेया थाना में 13 अक्टूबर 2017 को बीमा पुरती, पिता स्वर्गीय सोनु पुरती, निवासी पटेता टोला हतनाबेड़ा, थाना जेटेया, जिला पश्चिमी सिंहभूम के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), सीएलए एक्ट की धारा 17 तथा यूएपीए की धारा 10, 13 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर 2017 को शाम करीब 4:30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर हतनाबेड़ा से हेस्सापी रोड पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस को देखकर बीमा पुरती भागने लगा, लेकिन छापेमारी दल ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पैंट की दाहिनी जेब से 7.62 एसएलआर के 15 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कारतूस के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर वह कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका और न ही संतोषजनक जवाब दे पाया।
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