Seraikela : NGT की रोक के बाद भी बेखौफ जारी है बालू का अवैध खनन, प्रशासन ने सापड़ा बालू घाट एवं पाटा टॉल प्लाजा से 6 वाहनों से वसूला 23 हजार जुर्माना

सरायकेला : बालू के अवैध खनन पर नेशनल ग्रान ट्रिब्यूनल (NGT) की रोक के बाद भी नदियों से बालू का अवैध खनन जारी है. बालू माफिया आए दिन किसी न किसी नदी घाट से बालू का अवैध खनन एवं भंडारण कर रहे हैं. बृहस्पतिवार को सरायकेला-खरसावां जिले के सापड़ा बालू घाट पर अवैध खनन कर बालू ले जा रहे एक वाहन को खनन विभाग की टीम ने पकड़ा. वहां से पाटा टॉल प्लाजा में छापेमारी की गई।
जहां पहले से खड़े पांच वाहनों को जब्त किया गया. वहां से पांच वाहन जब्त किगए गए। सभी वाहनों पर जुर्माना लगाया गया. कुल 23 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। उक्त कारर्वाई जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार के निर्देश पर की गई। निरीक्षण के दौरानबालू घाट पर वाहन संख्या JH05AG2259 को बिना वैध परिवहन चालान के बालू खनिज का परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त वाहन को विधिवत जब्त कर सुरक्षार्थ आदित्यपुर थाना को सुपुर्द कर दिया गया। मामले में जिला
खनन विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
इसके उपरांत अपराह्न लगभग 4 बजे मोटरयान निरीक्षक के नेतृत्व में जिला खनन विभाग एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा पाटा टोल प्लाजा पर संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान खनिज लदे वाहनों में तिरपाल की अनिवार्यता, ओवरलोडिंग तथा वैध परिवहन कागजातों की गहन जांच की गई। जांच के क्रम में मोटरयान निरीक्षक द्वारा विभिन्न अनियमितताओं के कारण 5 वाहनों से कुल 23,000 रुपये का जुर्माना मौके पर वसूला गया।
उपायुक्त नीतीश कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले में खनिजों के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संयुक्त जांच एवं प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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