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कोल्हान

नाबालिग बच्ची के अपहरण व यौन अपराध मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

चाईबासा: नाबालिग बच्ची के अपहरण और यौन अपराध के मामले में चाईबासा स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी अखिलेश सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 08/2020 से संबंधित है। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो केस संख्या 19/2020 के तहत हुई। 31 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय संतोष आनंद की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 363 के तहत पांच वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये तथा धारा 366 के तहत सात वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

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