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कोल्हान

चाईबासा: अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को 6 साल की सजा

चाईबासा। अवैध हथियार, जिंदा गोली और मोटरसाइकिल रखने के मामले में चाईबासा न्यायालय ने मारकन्डेय सिंह कुन्टिया उर्फ टुसा को दोषी करार देते हुए कुल छह वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 100/2023 से संबंधित है। 16 जून 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम भूता में कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार, टीम को देखकर आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार, जिंदा गोलियां और मोटरसाइकिल बरामद होने की बात सामने आई।

आरोपी हथियार और अन्य बरामद सामान से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी पवन चन्द्र पाठक के बयान पर मामला दर्ज किया गया।

अनुसंधान पूरा करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई सत्रवाद संख्या 520/2023 के तहत हुई।

31 अगस्त 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने धारा 411 भादवि के तहत एक वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) के तहत तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 26 के तहत दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

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