*सरायकेला मोड़ पर देर रात वाहन जांच, दो चालक शराब के नशे में मिले*

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर जिला परिवहन कार्यालय और मुफस्सिल थाना की ओर से देर रात सरायकेला मोड़ के समीप संयुक्त वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार ने किया।
जांच के दौरान दोपहिया और चारपहिया वाहनों को रोककर हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के आवश्यक कागजात समेत अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव की भी जांच की गई। इसमें दो वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया और संबंधित वाहनों को जब्त किया गया।
थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा चालक के ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
विनोद कुमार ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें। वाहन के सभी जरूरी कागजात दुरुस्त रखें। तेज गति, लापरवाही और नशे की हालत में वाहन चलाने से बचें। उन्होंने कहा कि इस तरह के जांच अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है।




