चाईबासा में चार लाइसेंसी शराब दुकानों का औचक निरीक्षण, एमआरपी पर बिक्री का निर्देश
किरीबुरू, बड़ाजामदा और डंगवापोशी की कंपोजिट शराब दुकानों की जांच, लाइसेंस की शर्तों का पालन करने की दी हिदायत

चाईबासा: अनुज्ञप्तिप्राप्त खुदरा शराब दुकानों के नियमित निरीक्षण अभियान के तहत 30 सितंबर 2026 को जिले की विभिन्न कंपोजिट शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों में लाइसेंस की शर्तों और निर्धारित नियमों के अनुसार शराब की बिक्री एवं संचालन की स्थिति की जांच की गई। जांच के क्रम में कंपोजिट शराब दुकान किरीबुरू-2, अनुज्ञप्ति संख्या 029_COM_WES_25-26, कंपोजिट शराब दुकान किरीबुरू-1, अनुज्ञप्ति संख्या 026_COM_WES_25-26, कंपोजिट शराब दुकान बड़ाजामदा, अनुज्ञप्ति संख्या 023_COM_WES_25-26 और कंपोजिट शराब दुकान डंगवापोशी, अनुज्ञप्ति संख्या 019_COM_WES_25-26 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान संचालकों और विक्रेताओं को निर्धारित नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप दुकान का संचालन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी पर ही की जानी चाहिए तथा ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि नहीं लेने और दुकान संचालन से संबंधित सभी शर्तों का सख्ती से पालन करने को कहा गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को नियमों का पालन करने तथा बिक्री व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने की हिदायत दी। लाइसेंसी दुकानों के नियमित निरीक्षण का उद्देश्य निर्धारित नियमों के अनुपालन की जांच करने के साथ शराब की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की ओर से बताया गया कि जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही अनुज्ञप्तिप्राप्त शराब दुकानों में भी नियमों और लाइसेंस की शर्तों के पालन की नियमित जांच की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




