किरीबुरूक्राइमगुवाचाईबासापश्चिमी सिंहभूम
किरीबुरु चोरी मामले में 15 वर्षीय किशोर विधि-विरुद्ध किशोर के रूप में न्यायालय भेजा गया
किरीबुरु थाना कांड संख्या 14/26 में BNS की धारा 303(2), 317(2) एवं 3(5) के तहत दर्ज है प्राथमिकी

किरीबुरु: किरीबुरु थाना कांड संख्या 14/26, दिनांक 20 सितंबर 2026 से संबंधित चोरी के मामले में पुलिस ने करीब 15 वर्षीय एक किशोर को विधि-विरुद्ध किशोर के रूप में चिन्हित करते हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा है। पुलिस के अनुसार मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2), 317(2) एवं 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने किरीबुरु निवासी करीब 15 वर्षीय जोसेफ लोंगा, पिता जोलेन लोंगा को मामले में विधि-विरुद्ध किशोर के रूप में चिन्हित किया है। पुलिस के अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद किशोर को न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।




