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1 अक्टूबर से स्मार्ट राशन कार्डों की होगी स्वतः जांच, छह माह से राशन नहीं लेने वाले कार्ड हो सकते हैं निष्क्रिय

ई-केवाईसी और सत्यापन नहीं कराने पर कार्ड हो सकता है स्थायी रूप से रद्द, डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी होगी पहचान

चाईबासा:- पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जिले के सभी राशन कार्ड धारकों से अपने राशन कार्ड की स्थिति की जांच कराने और समय पर ई-केवाईसी एवं सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से 1 अक्टूबर 2026 से स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली में निष्क्रिय राशन कार्ड और दोहरी प्रविष्टि वाले लाभार्थियों की स्वतः पहचान एवं निष्क्रियकरण की व्यवस्था लागू की जा रही है।

प्रशासन के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए राशन कार्डों का नियमित सत्यापन, ई-केवाईसी और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान जरूरी है।

छह माह से राशन नहीं लेने वाले कार्ड होंगे निष्क्रिय

जिला प्रशासन ने बताया कि जिन राशन कार्डों से पिछले छह माह से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है, उन्हें प्रत्येक माह की 21 तारीख को निष्क्रिय किया जाएगा। इसके बाद अगले माह की 1 तारीख से संबंधित कार्ड स्वतः निष्क्रिय माना जाएगा।

ऐसे लाभार्थियों से समय रहते उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न का उठाव करने और अपने राशन कार्ड की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की गई है।

निष्क्रिय कार्ड के लिए तीन माह में ई-केवाईसी जरूरी

निष्क्रिय किए गए राशन कार्डों के लिए तीन माह के भीतर ई-केवाईसी और आवश्यक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर संबंधित राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।

लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान, राशन डीलर या विभाग द्वारा निर्धारित केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क कर ई-केवाईसी एवं सत्यापन करा सकते हैं।

डुप्लीकेट लाभार्थियों की भी होगी पहचान

आधार आधारित मिलान के माध्यम से डुप्लीकेट अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले लाभार्थियों की पहचान कर उनके नाम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जाएगा। ऐसे मामलों में परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।

डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित लाभार्थियों को सत्यापन और ई-केवाईसी के लिए तीन माह का समय मिलेगा। सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थी को सही राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा और दूसरे कार्ड से उसका नाम हटा दिया जाएगा। समय-सीमा के भीतर ई-केवाईसी और सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित लाभार्थी का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है।

राशन कार्ड धारकों से समय पर कार्रवाई की अपील

पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सभी राशन कार्ड धारकों से परिवार के सदस्यों की राशन कार्ड संबंधी जानकारी जांचने और जरूरत के अनुसार ई-केवाईसी एवं सत्यापन कराने की अपील की है।

खासकर ऐसे परिवार जिनके कार्ड से लंबे समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है या जिनके परिवार के सदस्यों की डुप्लीकेट प्रविष्टि होने की संभावना है, वे समय-सीमा का इंतजार किए बिना उचित मूल्य की दुकान, राशन डीलर अथवा प्रज्ञा केंद्र से संपर्क करें।

प्रशासन ने कहा कि समय पर ई-केवाईसी और सत्यापन कराने से पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण की सुविधा निर्बाध रूप से मिलती रहेगी। साथ ही अपात्र, निष्क्रिय और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।

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