मालवाहक ट्रकों में खलासी की अनिवार्यता पर परिवहन विभाग का सख्त रुख, बिना सहायक वाहन मिलने पर होगी कार्रवाई

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए मालवाहक ट्रकों में चालक के साथ खलासी यानी सहायक की अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग पर परिवहन विभाग ने गंभीरता दिखाई है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय द्वारा उठाई गई इस मांग पर जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों और ट्रक ऑनर एसोसिएशन को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने पश्चिमी सिंहभूम ट्रक ऑनर एसोसिएशन और पूर्वी सिंहभूम ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्षों को पत्र भेजकर सभी मालवाहक ट्रकों में खलासी की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मालवाहक ट्रकों का बिना खलासी संचालन सड़क दुर्घटनाओं के संभावित कारणों में से एक है।
वाहन जांच के दौरान होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमित वाहन जांच के दौरान यदि किसी मालवाहक वाहन में खलासी नहीं पाया जाता है, तो संबंधित वाहन के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने इसे अतिआवश्यक विषय बताते हुए वाहन मालिकों और संबंधित पक्षों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
विभाग के इस निर्देश के बाद मालवाहक वाहन मालिकों के बीच भी नियमों को लेकर स्पष्टता बढ़ी है। परिवहन विभाग का उद्देश्य वाहनों के सुरक्षित संचालन को बढ़ावा देना और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना है।
त्रिशानु राय ने जताया आभार
परिवहन विभाग द्वारा उनकी मांग पर संज्ञान लिए जाने का त्रिशानु राय ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मालवाहक वाहनों में चालक के साथ खलासी की व्यवस्था रहने से वाहन संचालन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। साथ ही, सड़क पर दुर्घटनाओं की रोकथाम में भी मदद मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वाहन मालिकों, चालकों और आम लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करने के प्रति गंभीर होना होगा। मालवाहक वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए विभाग द्वारा जारी निर्देश का पालन किया जाना जरूरी है।
सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण पहल
पश्चिमी सिंहभूम जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले जिले में मालवाहक वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में भारी वाहनों के सुरक्षित संचालन को लेकर परिवहन विभाग की ओर से उठाया गया यह कदम सड़क सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब वाहन जांच के दौरान खलासी की मौजूदगी भी जांच के दायरे में रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा सकेगी।
परिवहन विभाग के निर्देश से उम्मीद है कि मालवाहक ट्रकों के संचालन में सुरक्षा मानकों का बेहतर तरीके से पालन होगा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।




