
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कप्तान के हटाए जाने के बाद प्रशासनिक हलके में कार्रवाईयां तेज हो गई है. अपराधियों में डर-भय़ बनाए रखने तथा नजायज मजमा पर रोक के उद्देश्य से धालभूम एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है. यह कार्रवाई हाल ही में बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हुई घटना के बाद शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है. निषेधाज्ञा आदेश 01 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस और पुतला दहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही तलवार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला सहित किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में बिना सक्षम अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। वहीं, शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, यह निषेधाज्ञा दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्साकर्मियों तथा ड्यूटी पर तैनात मीडिया कर्मियों पर लागू नहीं होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डबल डाउन बार कांड के बाद संभावित धरना-प्रदर्शन और तनावपूर्ण स्थिति की आशंका को देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे आदेश का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियों से दूर रहें।
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