भाई की हत्या के मामले में राजेश हेम्ब्रम को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में अपने ही भाई की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी राजेश हेम्ब्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामला कुमारडुंगी थाना कांड संख्या 14/2024 से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर 2024 की रात करीब 7 बजे आपसी विवाद के दौरान राजेश हेम्ब्रम ने अपने भाई बुधन हेम्ब्रम के सिर पर डंडे से हमला कर दिया था। गंभीर चोट लगने से बुधन हेम्ब्रम की मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
सत्रवाद संख्या 384/2024 की सुनवाई पूरी होने के बाद 5 अगस्त 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर की अदालत ने आरोपी राजेश हेम्ब्रम को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।




