टोंटो में पेसा नियमावली-2025 पर नहीं बनी सहमति, प्रखंड स्तरीय समिति गठन की बैठक रही बेनतीजा

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो अंचल कार्यालय में शुक्रवार को पेसा अधिनियम एवं झारखंड नियमावली-2025 के तहत प्रखंड स्तरीय समिति गठन को लेकर आयोजित बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। बैठक में मानकी, मुंडा, सरकारी अधिकारियों और एनजीओ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन समिति गठन पर सहमति नहीं बन सकी।

बैठक में प्रस्तावित समिति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें अंचल अधिकारी को अध्यक्ष तथा वन विभाग, जेपीएस, एक मानकी या मुंडा और एक एनजीओ प्रतिनिधि को सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया। मानकी-मुंडाओं ने पेसा नियमावली-2025 की वैधानिकता और कोल्हान क्षेत्र में इसके क्रियान्वयन को लेकर आपत्ति जताते हुए समिति गठन का विरोध किया।
बैठक में पेसा अधिनियम-1996 और झारखंड नियमावली-2025 का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया। उपस्थित लोगों ने 29 वर्ष बाद नियमावली लागू किए जाने की वैधानिकता, अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय अधिनियम-2011 के विस्तार तथा विभिन्न नगरपालिकाओं के विस्तार पर सवाल उठाए। बताया गया कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 10 सितंबर 2026 को होगी। बैठक में कई अधिवक्ता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, मानकी और मुंडा भी मौजूद रहे।




