कपाली में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, एक्सपायरी खाद्य उत्पाद बिक्री से हटवाए गए; दुकानदारों को चेतावनी

सरायकेला-खरसावां। नगर परिषद कपाली क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को विभिन्न मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट, ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और बाजार में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान में एक्सपायरी खाद्य उत्पादों को बिक्री से हटवाकर नियमानुसार नष्ट कराया गया। वहीं, स्वच्छता एवं सैनिटेशन में कमियां मिलने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों को आवश्यक सुधार करने की चेतावनी दी गई।
यह निरीक्षण खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रितेश कुमार एवं विशाल कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया। अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, संभावित मिलावट, दुकानों में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान पनीर, छेना सहित अन्य खाद्य पदार्थों का मौके पर परीक्षण किया गया। इसके अलावा मिठाइयों एवं अन्य खाद्य उत्पादों में औद्योगिक अथवा अमान्य रंगों के इस्तेमाल की भी जांच की गई। अधिकारियों ने खाद्य प्रतिष्ठानों में उपलब्ध उत्पादों की समाप्ति तिथि की जांच करते हुए एक्सपायरी खाद्य सामग्री को बिक्री से हटवाया और नियमानुसार नष्ट कराया।
स्वच्छता में कमी मिलने पर दुकानदारों को चेतावनी
निरीक्षण के दौरान कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई एवं सैनिटेशन से संबंधित कमियां सामने आईं। इस पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने संबंधित कारोबारियों को परिसर की नियमित सफाई करने, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने तथा उपकरणों और खाद्य सामग्री तैयार करने वाले स्थानों को स्वच्छ रखने का निर्देश दिया।
अधिकारियों ने भोजन तैयार करने एवं परोसने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। साथ ही आवश्यक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध रखने के संबंध में भी निर्देश दिए गए, ताकि खाद्य पदार्थों की तैयारी एवं परोसने के दौरान स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
सुरक्षित पेयजल के इस्तेमाल पर जोर
खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित पेयजल का उपयोग करने और वैध जल परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वच्छ पानी, साफ उपकरण और उचित भंडारण व्यवस्था बेहद जरूरी हैं।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सभी खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है। इसके लिए निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
विभाग के अनुसार, कपाली क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी और निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर नहीं करने अथवा खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता, गुणवत्ता और एक्सपायरी उत्पादों की बिक्री रोकने के नियमों के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया गया है।




