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कोल्हानझारखंड

Jamshedpur : मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 का कार्यक्रम जारी, दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अपील

05 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची

जमशेदपुर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-2026) के तहत दावा एवं आपत्ति अवधि से संबंधित कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 05 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 08 एवं 09 अगस्त 2026 को दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रथम विशेष मतदान केंद्र शिविर आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने सभी मतदाताओं से अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन करने तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर समय रहते आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

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ग्राम सभाओं और विशेष शिविरों के माध्यम से चलेगा पुनरीक्षण अभियान

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त 2026 को ग्राम सभाओं के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात 22 एवं 23 अगस्त 2026 को द्वितीय विशेष मतदान केंद्र शिविर लगाए जाएंगे, जहां मतदाता सूची से संबंधित दावा एवं आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके अलावा 25 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक होम-टू-रोल वेरिफिकेशन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों एवं बीएलओ द्वारा मतदाताओं के विवरण का सत्यापन किया जाएगा, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाया जा सके। निर्वाचन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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समय पर आवेदन कर मतदाता सूची में सुधार कराने की अपील

जिला निर्वाचन पदाधिकारी नितिश कुमार सिंह ने कहा कि जिन नागरिकों का नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है या जिनके नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित मतदान केंद्र अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक प्रपत्र के साथ दावा एवं आपत्ति दर्ज कराएं। उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ तथा संबंधित कर्मियों को व्यापक प्रचार-प्रसार, समयबद्ध निष्पादन और मतदाताओं को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।

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