*बीमा दावा खारिज करना बजाज एलियांज को पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने 47,360 रुपये देने का आदेश*

चाईबासा: बाइक दुर्घटना के बाद बीमा दावा खारिज करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिमी सिंहभूम ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। सीसी केस संख्या 29/2025 में आयोग ने शिकायतकर्ता मनोज कुमार यादव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 32,360 रुपये दावा राशि, 10,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपये मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया है। आदेश की घोषणा 2 सितंबर 2026 को हुई। मामले में आयोग के सदस्य सुनील कुमार सिंह का नाम भी दर्ज है।
मनोज कुमार यादव, पिता कालीपद यादव, निवासी बांदा कुंडियाधार, हाटगम्हरिया, पश्चिमी सिंहभूम ने एसपी वेंचर्स, रॉयल एनफील्ड के अधिकृत डीलर, प्लॉट नंबर 647, मतकामहातु, महुलसाई, चाईबासा और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रांची के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की संस्थापन तिथि 18 जुलाई 2025 तथा अंतिम सुनवाई 22 अगस्त 2026 को हुई थी।
शिकायतकर्ता ने अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक का बीमा बजाज एलियांज से कराया था। बीमा पॉलिसी 9 सितंबर 2024 से 8 सितंबर 2025 तक प्रभावी थी। दुर्घटना के बाद बाइक क्षतिग्रस्त होने पर उन्होंने बीमा कंपनी और अधिकृत डीलर एसपी वेंचर्स से संपर्क किया। डीलर ने मरम्मत का अनुमान तैयार किया, लेकिन बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार नहीं किया।
बीमा कंपनी ने आयोग के समक्ष दावा किया कि दुर्घटना 26 फरवरी 2025 को हुई थी और इसकी सूचना 1 अप्रैल 2025 को दी गई, यानी करीब 34 दिनों की देरी हुई। कंपनी ने देरी का कारण, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन की तस्वीरें सहित अन्य दस्तावेज मांगे थे। कंपनी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण 20 मई 2025 को दावा खारिज कर दिया गया।
मामले में नियुक्त सर्वेयर ने वाहन का निरीक्षण कर क्षति का आकलन 32,360 रुपये किया था। सुनवाई के दौरान दुर्घटना की तारीख और सर्वे रिपोर्ट सहित कुछ दस्तावेजों में विसंगतियां भी सामने आईं। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद रहा।
आयोग ने एसपी वेंचर्स के खिलाफ सेवा में कमी साबित नहीं होने के कारण शिकायत खारिज कर दी। वहीं बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया।
आयोग ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर मनोज कुमार यादव को 32,360 रुपये दावा राशि, 10,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपये मुकदमा खर्च का भुगतान करे। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर 32,360 रुपये की दावा राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।




