पश्चिमी सिंहभूम में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान, 16 दुकानों की जांच, एक्सपायरी खाद्य उत्पाद नष्ट

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक्सपायरी तिथि में छेड़छाड़ और फर्जी री-लेबलिंग पर रोक लगाने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। गुरुवार को जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में सिंह मार्केट, सिंखू मार्केट, मेन रोड, मस्जिद गली, ब्लॉक रोड और इंद्रा रोड स्थित 16 थोक एवं खुदरा खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान पैकेज्ड खाद्य उत्पादों की एक्सपायरी तिथि, लेबलिंग और री-लेबलिंग की गहन जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए एक्सपायरी खाद्य उत्पादों को मौके पर ही नष्ट कराया गया। बिना लेबल वाले खाद्य उत्पाद रखने वाले कारोबारियों को नोटिस जारी कर भविष्य में मानक के अनुरूप लेबलयुक्त उत्पादों के ही भंडारण और बिक्री के निर्देश दिए गए।

अभियान के दौरान ठेला-खोमचा संचालकों, गोलगप्पा विक्रेताओं और अन्य छोटे खाद्य कारोबारियों को प्रतिबंधित कृत्रिम रंगों के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने के लिए जागरूक किया गया।
अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम, अनुपा कुमारी और दीपक कुमार सिंह ने किया। विभाग ने आम लोगों से खाद्य सामग्री खरीदते समय एफएसएसएआई लोगो, लाइसेंस/पंजीकरण संख्या, निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि की जांच करने की अपील की है।




