*शंकराचार्य मोटर्स में लाखों की ठगी का आरोप, दो कर्मचारी फरार*
ग्राहकों को गाड़ी दिलाने के नाम पर पैसे वसूलने की शिकायत, मुफ्फसिल थाने में प्राथमिकी दर्ज*

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के गितीलीपी चौक स्थित शंकराचार्य मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी के दो कर्मचारियों पर ग्राहकों को गाड़ी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये वसूलने और कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। इस संबंध में कंपनी के प्रतिनिधि महेश कुमार चौहान के आवेदन पर मुफ्फसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी विदेश राय (पिता विनय राय), निवासी जामियारा, बांँकुरा, पश्चिम बंगाल, कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था। वहीं, दूसरा आरोपी अभिषेक कुमार सिंह (पिता मोहन कुमार सिंह), निवासी आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां, कंपनी में सेल्स पर्सन के रूप में काम करता था।
आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने कंपनी के नाम पर ग्राहकों को गाड़ियां उपलब्ध कराने का भरोसा देकर उनसे पैसे वसूले। इस दौरान कंपनी के साथ भी धोखाधड़ी की गई। 14 मार्च 2026 को कंपनी को कथित गड़बड़ी की जानकारी मिली। इसके बाद दोनों कर्मचारियों की सहमति से आंतरिक सत्यापन कराया गया, जिसमें वित्तीय अनियमितता सामने आने की बात कही गई है।
*सत्यापन के बाद काम पर आना किया बंद*
प्राथमिकी के मुताबिक, सत्यापन के बाद दोनों कर्मचारियों ने कंपनी से संपर्क करना बंद कर दिया और काम पर आना भी छोड़ दिया। उनके फोन भी संपर्क से बाहर बताए गए हैं। दूसरी ओर, जिन ग्राहकों से पैसे लिए जाने का आरोप है, वे अपनी रकम वापस पाने के लिए कंपनी पर दबाव बना रहे हैं।
कंपनी की ओर से इस मामले में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुलिस को शिकायत दी गई। शिकायत के आधार पर चाईबासा मुफ्फसिल थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 316(4), 318(4) और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




